
पंजाब में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकना समय की मांग है, इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि यह शब्द सहायक जिला परिवहन अधिकारी प्रदीप सिंह ने बाल सुरक्षा एवं शिक्षा विभाग के सहयोग से कहे हैं।
जानकारी के अनुसार, उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के निर्देशानुसार जनवरी माह को सड़क सुरक्षा माह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न जागरूकता गतिविधियाँ भी आयोजित की जा रही हैं। एडीटीओ प्रदीप सिंह ने बताया कि उपायुक्त डॉ. सोना थिंद के आदेशानुसार आज सड़क सुरक्षा एवं सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अंतर्गत स्कूल बसों व अन्य वाहनों की जाँच की गई।
इस अवसर पर सुरक्षित स्कूल वाहन नीति का उल्लंघन करने पर 14 में से 6 स्कूल बसों के चालान किए गए, जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 16 अन्य वाहनों के भी चालान किए गए। इस तरह की जाँच लगातार जारी रहेगी।
इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी हरभजन सिंह मेहमी ने बताया कि स्कूली बच्चों को सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सुरक्षित स्कूल वाहन नीति लागू की गई है, जिसके अंतर्गत जिन स्कूल बसों में छात्राएँ यात्रा करती हैं, उनमें एक महिला सहायक का होना अनिवार्य है। इसके अलावा, स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरे, प्राथमिक उपचार बॉक्स और स्पीड गवर्नर लगाना भी बेहद ज़रूरी है।
बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यह बेहद ज़रूरी है कि माता-पिता अपने बच्चों को छोटी उम्र में वाहन चलाने की अनुमति न दें और जिन स्कूल बसों में बच्चे यात्रा कर रहे हैं, वे सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के अनुसार नियमों का पालन करें। आप भी ऐसा कर रहे होंगे।