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बाढ़ के दौरान मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा : मंत्री हरपाल चीमा

बाढ़ के कारण 4 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा।

चंडीगढ़: पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया गया कि पंजाब 10 अगस्त से बाढ़ की मार झेल रहा है, जिसमें फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, संगरूर आदि जिलों में बाढ़ आई है, जिसके कारण घग्गर, सतलुज, रावी के माध्यम से पंजाब के हर जिले में भारी बारिश ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और फसलों को नुकसान पहुँचाया है, जिसमें पशुधन को भी नुकसान पहुँचा है और जानमाल का नुकसान हुआ है, जो पिछले 5 दशकों में सबसे बड़ा नुकसान है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीमार होने के बावजूद अस्पताल से ही आज की कैबिनेट बैठक की, जिसमें नुकसान झेलने वाले पंजाब के लोगों के लिए बड़ी घोषणाएँ की गईं।

वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि “जिसका खेत उसकी रेत” का फैसला लिया गया है। किसान का खेत बर्बाद हो गया है और धान की फसल बर्बाद हो गई है, ऐसे में 31 दिसंबर तक सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसान रेत निकाल सकेंगे, जिसमें वे इसे बेच भी सकेंगे, जो खेती करने वाले किसान का अधिकार होगा। किसान अपने खेत से मिट्टी ले जा सकेंगे। यह बड़ा फैसला किसानों के हित में है।

  • पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के इतिहास में पहले कभी 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा नहीं दिया गया।
  • बाढ़ के कारण 4 लाख रुपये का मुआवज़ा दिया जाएगा।
  • जिन किसानों के घर नष्ट हो गए हैं, उन्हें विशेष सर्वेक्षण के बाद राहत पैकेज दिए जाएँगे।
  • जिन किसानों ने सहकारी या राज्य कृषि ऋण सीमा 6 महीने के लिए बढ़ा दी है, उन्हें तब तक किश्तें नहीं देनी होंगी।
  • जो पशु बह गए हैं, उनके लिए राशि दी जाएगी।
  • पशु रोगों की रोकथाम के लिए विशेष टीकाकरण किया जाएगा।
  • पंजाब में जहाँ भी बीमारी फैलने का खतरा होगा, उसे कवर किया जाएगा।
  • सभी क्लीनिकों में एक विशेष शिविर लगाया जाएगा जिसमें संपूर्ण उपचार प्रदान किया जाएगा।
  • बाढ़ का प्रभाव समाप्त होने के बाद, बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया जाएगा।
  • बिजली के उपकरण, स्कूल, क्लीनिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनका सर्वेक्षण चल रहा है, जहां भी आवश्यक होगा, भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जाएगा।

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