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जानें कब है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, फाइल न करने पर लगेगा 5,000 रुपये तक का जुर्माना

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि आज यानी 15 सितंबर है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख आज यानी 15 सितंबर है। आज रात 12 बजे तक रिटर्न दाखिल न करने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। आपको बता दें कि अब तक 6 करोड़ से ज़्यादा लोग आयकर दाखिल कर चुके हैं।

कर विभाग ने मई में आईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी थी। आपको बता दें कि कुछ तकनीकी कारणों से यह तारीख बढ़ाई गई थी। वित्त वर्ष 2024-2025 के आईटीआर फॉर्म में बदलाव के चलते आईटीआर दाखिल करने के टूल्स और बैक-एंड सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत पड़ी, जिसके चलते कर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले कुछ सालों में करदाताओं ने अन्य स्रोतों से अपनी आय छिपाकर या गलत कटौतियाँ जैसे – एलआईसी, मेडिक्लेम, संस्थाओं या राजनीतिक दलों को दिए गए दान आदि दिखाकर अपना रिफंड दाखिल किया है और रिफंड ले लिया है। आयकर विभाग का कहना है कि उनके पास सारी जानकारी उपलब्ध है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रिटर्न के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है, गलत जानकारी देने पर भविष्य में नोटिस मिल सकता है, जिस पर भारी ब्याज और जुर्माना देना होगा।

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