
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने धान के अवैध अंतरराज्यीय परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फरीदकोट जिले के कोटकपूरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है।
खुडियां ने बताया कि स्थानीय मार्कफेड शाखा प्रबंधक की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 2023 की धारा 318(4) और 61(2) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत एफआईआर संख्या 0184 दर्ज की गई है। कोटकपूरा के हरि नौ गाँव के दो चावल मिल मालिकों और राजस्थान के पाँच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अवैध धान से लदे राजस्थान पंजीकरण संख्या वाले चार ट्रैक्टर-ट्रॉली भी जब्त किए हैं।
इस घटना के मद्देनजर, खुडियां ने आज पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बरसात के साथ अपने कार्यालय में जिला मंडी अधिकारियों (डीएमओ) और मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) की एक महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से लाए गए धान का एक भी दाना पंजाब की सीमा के भीतर, खासकर सीमावर्ती जिलों में नहीं बेचा जाना चाहिए।
पंजाब के कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के कृषि बाजार के बुनियादी ढांचे और स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा के लिए दूसरे राज्यों से लाए गए धान की बिक्री के प्रति “ज़ीरो टॉलरेंस” की नीति अपना रही है।
धान खरीद कार्यों की समीक्षा करते हुए, गुरमीत सिंह खुडियां ने सभी मार्केट कमेटी सचिवों और सीएमओ को निर्देश दिया कि वे धान को शेलर में भेजने से पहले पीएयू-कैलिब्रेटेड नमी मापक उपकरणों का उपयोग करके नमी की जांच सुनिश्चित करें ताकि किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित किया जा सके और पंजाब के खाद्यान्न की गुणवत्ता बनी रहे।



