
एक्टर राजपाल यादव से जुड़े 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस केस में आज, 16 फरवरी, 2026 को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजपाल यादव को शिकायत करने वाले के अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया। एक्टर ने कोर्ट के आदेशों का पालन किया और उन्हें अंतरिम ज़मानत मिल गई है।
कोर्ट ने उन पर कई शर्तें भी लगाई हैं, जिन्हें उन्हें पूरा करना होगा। उन्हें अपना पासपोर्ट भी सरेंडर करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी, जहाँ एक्टर को फिजिकली या वर्चुअली मौजूद रहना होगा।
कोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक, फिल्म के प्रोडक्शन के लिए करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था। बताया जा रहा है कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से यह लोन समय पर नहीं चुकाया जा सका। इसके बाद, लोन देने वाले ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। इस मामले में पिछले कुछ सालों में कई सुनवाई हो चुकी हैं, जिसमें कोर्ट ने बकाया रकम चुकाने का निर्देश दिया था और अपने आदेशों का पालन पक्का करने को कहा था। तय समय में पेमेंट न करने पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया।
2018 में, राजपाल यादव को कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने के लिए सज़ा सुनाई गई थी और उन्हें कुछ समय के लिए तिहाड़ जेल भेजा गया था। एक पॉपुलर कॉमिक एक्टर के तौर पर उनकी पहचान को देखते हुए, यह डेवलपमेंट फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक शॉक की तरह था। इसी मामले में, कोर्ट ने उन्हें 6 फरवरी, 2026 को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। मौजूदा कार्रवाई कानूनी राहत और पिछले कोर्ट के आदेशों का पालन करने से जुड़ी है। आज बेल पिटीशन पर सुनवाई हुई और एक्टर को इंटरिम बेल मिल गई।



