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US कोर्ट से झटका लगने के बाद ट्रंप का बड़ा एक्शन, सभी देशों पर 10% टैरिफ लगाया

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रेड पॉलिसी को लेकर ज्यूडिशियरी के साथ तीखी लड़ाई में उलझे हुए हैं।

US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्रेड पॉलिसी को लेकर ज्यूडिशियरी के साथ तीखी लड़ाई में उलझे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के उनके पिछले टैरिफ को इनवैलिड घोषित करने के कुछ ही घंटों बाद, ट्रंप ने ओवल ऑफिस से एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए। इस ऑर्डर के तहत, अब सभी देशों से इंपोर्ट पर 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ लगाया जाएगा।

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “मुझे यह अनाउंस करते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने ओवल ऑफिस से सभी देशों पर 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ पर साइन किए हैं, जो लगभग तुरंत लागू हो जाएगा।”

इससे पहले, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए, US प्रेसिडेंट ने कहा था कि वह 1974 के ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत 10 परसेंट ग्लोबल टैरिफ का ऑर्डर देंगे, जो मौजूदा टैरिफ के अलावा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि “मैं इससे भी ज़्यादा टैरिफ लगा सकता हूँ।”

ट्रेड एक्ट के सेक्शन 122 के तहत लगाए गए टैरिफ लगभग पाँच महीने (150 दिन) तक लागू रहेंगे। इस दौरान, एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे देशों पर सही टैरिफ तय करने के लिए ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन करेगा। ट्रंप ने इशारा किया कि ज़रूरत पड़ने पर टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, “हम जो चाहें कर सकते हैं। रेट शायद ज़्यादा हो सकते हैं।”

US सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के फ़ैसले में, 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत कांग्रेस की मंज़ूरी के बिना टैरिफ़ लगाने के प्रेसिडेंट के अधिकार को रद्द कर दिया। ट्रंप ने इस फ़ैसले को “बहुत निराशाजनक” बताया और कहा कि वह कोर्ट के कुछ सदस्यों से “शर्मिंदा” हैं।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि IEEPA के तहत बैन का मतलब यह नहीं है कि उनके पास दूसरे कानूनी ऑप्शन नहीं हैं। “मैं ट्रेड को खत्म कर सकता हूं, मैं किसी देश पर सेंक्शन लगा सकता हूं। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन मैं $1 का टैरिफ़ नहीं लगा सकता?” यह कितना मज़ेदार है?’

ट्रंप ने जस्टिस ब्रेट कैवनॉ के असहमति वाले नोट का ज़िक्र करते हुए कहा कि भविष्य में प्रेसिडेंट के टैरिफ़ पावर्स को सीमित नहीं किया जाएगा।

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