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चंडीगढ़ में अपंजीकृत कुत्ते रखने और गंदगी फैलाने पर जुर्माना

चंडीगढ़ प्रशासन ने नगर निगम (एमसी) द्वारा प्रस्तुत संशोधित पालतू और सामुदायिक कुत्ता उपनियमों को मंजूरी दे दी है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने नगर निगम (एमसी) द्वारा प्रस्तुत संशोधित पालतू और सामुदायिक कुत्ता उपनियमों को मंजूरी दे दी है। निगम ने जनता की आपत्तियों, सुझावों और आम सभा से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद मई 2025 में प्रशासन को मसौदा प्रस्तुत किया था। इन उपनियमों का उद्देश्य जन सुरक्षा को सुदृढ़ करना और पालतू तथा आवारा कुत्तों से संबंधित ज़िम्मेदारियों को स्पष्ट करना है।

ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, नगर निगम ने आक्रामक मानी जाने वाली छह कुत्तों की नस्लों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें अमेरिकन बुलडॉग, अमेरिकन पिटबुल, बुल टेरियर, केन कॉर्सो, डोगो अर्जेंटीनो और रोटवीलर शामिल हैं। हालाँकि, यह प्रतिबंध पूर्वव्यापी नहीं होगा—अर्थात जिन लोगों ने पहले ही इन नस्लों को निगम में पंजीकृत करा लिया है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

नगर निगम ने उपनियमों के विभिन्न उल्लंघनों के लिए ₹500 तक का जुर्माना लगाया है। यदि कोई कुत्ता सार्वजनिक स्थान पर शौच करता पाया जाता है, तो उसके मालिक पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शौच करने वाले कुत्तों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियमों के तहत कूड़ा-कचरा फैलाने वाला माना जाएगा और तदनुसार दंडित किया जाएगा।

पहली बार, नगर निगम ने वसूली सुनिश्चित करने के लिए जल और संपत्ति कर बिलों में कुत्ता उपनियमों से संबंधित जुर्माने की राशि जोड़ने का निर्णय लिया है। नगर निगम, आवारा कुत्तों के लिए निर्धारित आहार क्षेत्र निर्धारित करने हेतु निवासी कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए) के साथ मिलकर काम करेगा। इन क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कूड़ा-कचरा या गंदगी पाई जाती है, तो संबंधित व्यक्ति पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि किसी घर से कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायत प्राप्त होती है, तो नगर निगम की टीम मौके पर जाकर जाँच करेगी, साक्ष्य दर्ज करेगी और कुत्तों को जब्त करेगी। मालिक का पंजीकरण रद्द किया जाएगा और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपनियमों के अनुसार, प्रत्येक कुत्ते को चार महीने की आयु पूरी होने पर नगर निगम कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। पालतू कुत्ते के कारण किसी भी प्रकार की चोट या क्षति होने पर, नगर निगम नहीं, बल्कि मालिक ज़िम्मेदार होगा। निगम ने घर के आकार के आधार पर पालतू कुत्तों की अधिकतम संख्या भी तय की है:

  • 5 मरला तक के घर: 1 कुत्ता
  • तीन मंज़िला घर: प्रति मंज़िल 1 कुत्ता
  • 10 मरला घर: 2 कुत्ते
  • 12 मरला घर: 3 कुत्ते
  • 1 कनाल घर: 4 कुत्ते

इन उप-नियमों में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट के अगस्त में जारी दिशानिर्देशों को शामिल किया गया है, जिनका उद्देश्य पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना है। इन नए उप-नियमों के लागू होने से, चंडीगढ़ प्रशासन को उम्मीद है कि इससे न केवल पालतू जानवरों के स्वामित्व में ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता और सुरक्षा में भी सुधार होगा।

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