
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के मुखिया को राहत दी है। कोर्ट ने केजरीवाल को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के 2 मामलों में बरी कर दिया है। ये मामले एक्साइज पॉलिसी मामले में एजेंसी के समन को नज़रअंदाज़ करने के लिए दर्ज किए गए थे।
ED ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने जांच में शामिल होने के लिए बार-बार भेजे गए समन को जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने AAP नेता को राहत देते हुए यह आदेश दिया। एजेंसी ने फरवरी 2024 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) की धारा 50 के तहत एजेंसी द्वारा जारी समन का पालन न करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में अलग-अलग तारीखों पर 5 समन जारी किए जाने के बावजूद केजरीवाल ED के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने समन नोटिस को ‘गैर-कानूनी’ बताया था। केजरीवाल को ED और CBI ने 21 मार्च और 26 जून, 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामलों में गिरफ्तार किया था। इन मामलों में 2020 की शराब आबकारी नीति योजना भी शामिल थी, जिसे अब खत्म कर दिया गया है।



