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पंजाब की उच्च शिक्षा को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट के आदेश जारी

पंजाब सरकार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

पंजाब सरकार को 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें नई भर्ती होने तक इन पदों पर नियुक्तियाँ जारी रखने की अनुमति मांगी गई थी।

पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजीत सिंह बैंस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह जानकारी साझा की और कहा कि इससे सरकारी कॉलेजों में छात्रों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित होगी।

इसके साथ ही, पंजाब सरकार 1158 भर्तियों को बचाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी में है और अपना पक्ष मजबूती से रखेगी।

24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी थी

24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती रद्द कर दी थी। ये प्रोफेसर वर्षों से विभिन्न संस्थानों में पढ़ा रहे थे, लेकिन इस आदेश से जहाँ उनके करियर पर असर पड़ रहा था, वहीं सरकार इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि बच्चों की पढ़ाई कैसे जारी रहेगी।

ऐसे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की कि नई भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक इन शिक्षकों को पढ़ाने की अनुमति दी जाए। शिक्षा मंत्री का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मंजूरी दे दी है।

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