
आम आदमी पार्टी (AAP) की MLA और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना के वीडियो से जुड़े मामले में जालंधर की एक कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आतिशी के वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी। फोरेंसिक जांच रिपोर्ट में वीडियो को एडिटेड बताया गया था।
कोर्ट ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आतिशी का वीडियो हटाने का भी निर्देश दिया और वीडियो पोस्ट करने वाले अकाउंट से जुड़े सभी लिंक भी डिलीट करने का आदेश दिया।
आपको बता दें कि शिकायत करने वाले इकबाल सिंह ने आरोप लगाया था कि 7 जनवरी, 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो क्लिप शेयर की गई थी। इस वीडियो में आतिशी को कथित तौर पर सिख गुरुओं और सिख समुदाय के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करते हुए दिखाया गया है।



