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पूर्व DIG भुल्लर को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI कोर्ट ने ज़मानत दी

चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने सोमवार को सस्पेंडेड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में बड़ी राहत देते हुए ज़मानत दे दी।

चंडीगढ़ CBI कोर्ट ने सोमवार को सस्पेंडेड DIG हरचरण सिंह भुल्लर को आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में बड़ी राहत देते हुए ज़मानत दे दी। CBI तय 60 दिन के समय में चार्जशीट फाइल नहीं कर पाई, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।

सुनवाई के दौरान, CBI के वकील नरिंदर सिंह ने दलील दी कि आय से ज़्यादा संपत्ति जैसे गंभीर मामलों में 90 दिन की कानूनी समय सीमा लागू होती है। हालांकि, कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया और बचाव पक्ष की दलीलों से सहमत हो गया। हालांकि, भुल्लर एक और मामले में जेल में ही रहेंगे।

आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में ज़मानत मिलने के बावजूद, सस्पेंडेड DIG हरचरण सिंह भुल्लर तुरंत जेल से रिहा नहीं होंगे। एक और ज़बरदस्ती वसूली के मामले में उनकी ज़मानत अर्ज़ी CBI कोर्ट पहले ही खारिज कर चुकी है। भुल्लर ने अभी तक इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया है।

आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को CBI ने रिश्वत मामले से जुड़े आय से ज़्यादा संपत्ति के आरोप में हरचरण सिंह भुल्लर के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस समय, भुल्लर रिश्वत के मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में था। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उसकी औपचारिक गिरफ्तारी 5 नवंबर को दिखाई गई।

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