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सरकार ने पंजाब के एक क्षेत्र में कल छुटी की घोषित

पंजाब विधानसभा के तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) को होने हैं। इन चुनावों को ध्यान में रखते हुए, तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए परक्राम्य लिखत अधिनियम-1881 के अंतर्गत स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।

पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यदि कोई सरकारी अधिकारी/कर्मचारी तरनतारन निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है और पंजाब के सरकारी कार्यालयों, बोर्डों/निगमों और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत है, तो वह मतदान के लिए अपना वोटर कार्ड प्रस्तुत करके संबंधित प्राधिकारी से यह विशेष अवकाश ले सकेगा। यह अवकाश अधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश खाते से नहीं काटा जाएगा। यह सवेतन अवकाश जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी (1) के अंतर्गत भी घोषित किया गया है। यह अवकाश औद्योगिक प्रतिष्ठानों, व्यवसायों, व्यापारों, दुकानों या अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों पर लागू होता है, जो उपचुनाव के मतदान के दिन मतदान करने के हकदार हैं।

इसके अतिरिक्त, पंजाब दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 की धारा 28 के अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में कार्यरत सभी कर्मचारियों, जो निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता हैं, के लिए भी अवकाश घोषित किया गया है। इसलिए, मतदान करने वाले किसी भी कर्मचारी को काम पर नहीं बुलाया जा सकता।

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