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विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा की याचिका हाईकोर्ट से खारिज, सजा पर रोक लगाने के लिए अर्जी दाखिल

पंजाब के खडूर साहिब से विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से झटका लगा है। अदालत ने उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। अब उनके पास सर्वोच्च न्यायालय जाने का विकल्प है। इस मामले में विस्तृत आदेश अभी लंबित है।

गौरतलब है कि दो महीने पहले तरनतारन जिला न्यायालय ने मारपीट और छेड़छाड़ के एक मामले में मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 12 लोगों को दोषी ठहराया था। पुलिस ने विधायक समेत सात अन्य को गिरफ्तार किया था। 12 सितंबर को सुनवाई के बाद विधायक को चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी।

यह पूरा मामला 2013 का है। उस समय विधायक लालपुरा टैक्सी चालक थे। उन पर एक शादी में आई एक महिला के साथ मारपीट करने का आरोप था। महिला ने टैक्सी चालकों पर भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया था।

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