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दिल्ली सरकार ने जेल में अप्राकृतिक कारणों से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपये के मुआवज़े की घोषणा की

दिल्ली सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) की जेलों में कस्टडी के दौरान अप्राकृतिक मौत का शिकार होने वाले कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवज़ा देने की एक योजना की घोषणा की है।

दिल्ली सरकार ने नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) की जेलों में कस्टडी के दौरान अप्राकृतिक मौत का शिकार होने वाले कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवज़ा देने की एक योजना की घोषणा की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में आज एक नोटिफिकेशन जारी किया।

इस योजना के तहत, खास हालात के आधार पर 7.5 लाख रुपये तक का मुआवज़ा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी में लापरवाही, मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही और कैदी के आत्महत्या करने के मामलों में 5 लाख रुपये का मुआवज़ा तय किया गया है।

नोटिफिकेशन के अनुसार, यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें दिल्ली की किसी जेल में कैदी की अप्राकृतिक मौत नोटिफिकेशन की तारीख या उसके बाद हुई हो।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) की गाइडलाइंस के अनुसार घोषित यह योजना न केवल खास हालात में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत देगी, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को भी और मज़बूत करेगी। यह योजना जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और मज़बूत करेगी।

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