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गुरविंदर सिंह मर्डर केस : मर्डरर रूपिंदर कौर की दोस्त वीर इंदर कौर को मिली जमानत

गुरविंदर सिंह मर्डर केस में कातिल की पत्नी की दोस्त रूपिंदर कौर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपी रूपिंदर कौर की दोस्त वीर इंदर कौर की बेल अर्जी मंजूर कर ली है। वीर इंदर कौर को कोर्ट ने सालाना एग्जाम देने के लिए बेल दी है।

गुरविंदर सिंह मर्डर केस में कातिल की पत्नी की दोस्त रूपिंदर कौर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने आरोपी रूपिंदर कौर की दोस्त वीर इंदर कौर की बेल अर्जी मंजूर कर ली है। वीर इंदर कौर को कोर्ट ने सालाना एग्जाम देने के लिए बेल दी है।

कोर्ट ने कुछ शर्तों के तहत वीर इंदर कौर को सालाना एग्जाम देने की इजाजत दी है। कोर्ट ने शर्तों के मुताबिक वीर इंदर कौर को 2 लाख रुपये का पर्सनल बॉन्ड भरने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने इस बारे में जेल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं, और स्टूडेंट को आने-जाने का सारा खर्च जेल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा करने का निर्देश दिया है।

वीर इंदर कौर मोगा के एक प्राइवेट कॉलेज में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। वीर इंदर कौर के तीसरे सेमेस्टर के एग्जाम 29 दिसंबर से 7 जनवरी, 2026 तक होने हैं। जिसके चलते वीर इंदर कौर ने अपने वकील के जरिए JMIC कोर्ट में अर्जी देकर सालाना एग्जाम देने की इजाजत मांगी थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्टूडेंट को एग्जाम देने की इजाजत दे दी।

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