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दिल्ली दंगों के दोषी उमर खालिद को तिहाड़ जेल से किया जाएगा रिहा; हाई कोर्ट ने दी अंतरिम ज़मानत

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को अंतरिम ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक की राहत दी है, जिससे वह अपनी बीमार माँ की मेडिकल सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकेंगे और अपने चाचा के चेहलुम समारोह में शामिल हो सकेंगे।

दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को अंतरिम ज़मानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक की राहत दी है, जिससे वह अपनी बीमार माँ की मेडिकल सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकेंगे और अपने चाचा के चेहलुम समारोह में शामिल हो सकेंगे।

ट्रायल के दौरान, उमर खालिद के वकील ने कोर्ट में कहा कि उनकी मां की सर्जरी तय है और परिवार को उनकी मौजूदगी की ज़रूरत है। इसके अलावा, परिवार के आने वाले चेहलुम सेरेमनी में शामिल होने की इजाज़त मांगी गई।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मानवीय आधार पर अंतरिम ज़मानत देते हुए एक तय समय के लिए राहत दी है। कोर्ट ने इस दौरान कुछ तय शर्तों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं।

उमर खालिद अभी नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA केस में न्यायिक हिरासत में है। उसने पहले भी कई मानवीय आधारों पर कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी है।

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