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‘माता-पिता के झगड़ों में बच्चे भुगतते हैं’ – चाइल्ड कस्टडी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की अहम टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है।

कोर्ट ने साफ़ किया कि कस्टडी के मामलों में बेवजह देरी या बच्चे को दूसरे पेरेंट को सौंपने में देरी से नाबालिग पर बुरा मेंटल और फिजिकल असर पड़ता है।

इसके साथ ही, हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को बरकरार रखा, जिसमें गर्मी की छुट्टियों के दौरान नाबालिग लड़की की इंटरिम कस्टडी उसके पिता को देने की इजाज़त दी गई थी।

बार-बार कोर्ट जाना बच्चे के लिए नुकसानदायक है

जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने कहा कि कस्टडी (बच्चे की देखरेख का अधिकार) से जुड़े विवादों में सबसे अहम बात बच्चे का भला है। कोर्ट ने माना कि जब माता-पिता अपने झगड़े की वजह से बच्चे को समय पर दूसरे माता-पिता के पास नहीं भेजते हैं, तो आखिरकार बच्चे को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है।

ऐसे मामलों में बार-बार कोर्ट जाना बच्चे के मानसिक विकास और भावनात्मक संतुलन के लिए भी अच्छा नहीं है।

दोनों माता-पिता के साथ समय बिताने का अधिकार है

बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हर बच्चे को अपने माता-पिता दोनों के साथ स्वस्थ और सार्थक रिश्ता बनाए रखने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर छुट्टियों के दौरान कस्टडी में देरी करने की आदत को बढ़ावा दिया जाता है, तो इससे बच्चे के हितों और उसके माता-पिता दोनों के साथ उसके रिश्ते पर बुरा असर पड़ेगा।

मां ने पिता की काबिलियत पर सवाल उठाए थे

इस मामले में, मां ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। उनका कहना था कि पिता पहले तय की गई मुलाक़ात की शर्तों का पालन नहीं कर पाए थे और विदेश में अकेले बच्चे की देखभाल करने के काबिल नहीं थे।

हालांकि, हाई कोर्ट ने इन दलीलों को नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि जब पिता भारत में थे, तब मां को बच्चे की देखभाल करने वाले पिता से कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे में, यह दलील सही नहीं मानी जा सकती कि लंदन में रहने के दौरान पिता बच्चे की देखभाल नहीं कर पाएंगे।

फैमिली कोर्ट का आदेश बरकरार

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, दिल्ली हाई कोर्ट ने मां की अपील खारिज कर दी और फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इस आदेश के तहत गर्मी की छुट्टियों के दौरान नाबालिग बच्ची को उसके पिता की अंतरिम कस्टडी में भेजने की इजाज़त दी गई थी।

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