
अमृतसर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी धार्मिक जगह, धार्मिक प्रोग्राम या किसी भी तरह के पब्लिक इवेंट में लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम या DJ के इस्तेमाल पर सख्त रोक रहेगी। अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने इस बारे में पब्लिक नोटिस जारी किया है। यह आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिया गया है।
यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि लोगों, बुजुर्गों, बीमारों और बच्चों को आराम करने में किसी भी तरह की रुकावट न आए और वे चैन की नींद सो सकें। पुलिस ने कहा कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस प्रशासन ने कहा कि धार्मिक कार्यक्रमों, त्योहारों या प्राइवेट जमावड़ों के दौरान अक्सर देर रात तक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाए जाते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाली आबादी को काफी परेशानी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार अमृतसर पुलिस ने इसे सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।
अमृतसर कमिश्नरेट ने सेक्शन 163 BNS के तहत साफ निर्देश जारी किए हैं कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बिना इजाजत के लाउडस्पीकर या साउंड सिस्टम का इस्तेमाल करना एक दंडनीय अपराध है। पुलिस ने यह भी साफ़ कर दिया है कि इस बैन का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें साउंड सिस्टम ज़ब्त करना और कानूनी कार्रवाई शामिल है।
यह आदेश 16 फरवरी, 2026 तक लागू रहेगा और पूरे अमृतसर शहर और ग्रामीण कमिश्नरेट एरिया में लागू होगा। अमृतसर पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और शांतिपूर्ण और व्यवस्थित माहौल बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।



