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हिमाचल के आईजी की उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड: हाई कोर्ट ने दी ज़मानत, जानें क्या है पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई के 2017 के हाई-प्रोफाइल गुड़िया रेप और मर्डर केस में एक अहम डेवलपमेंट में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज, यानी मंगलवार को, पूर्व IG ज़हूर हैदर ज़ैदी को बड़ी राहत दी।

हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कोटखाई के 2017 के हाई-प्रोफाइल गुड़िया रेप और मर्डर केस में एक अहम डेवलपमेंट में, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने आज, यानी मंगलवार को, पूर्व IG ज़हूर हैदर ज़ैदी को बड़ी राहत दी।

हाई कोर्ट ने आरोपी सूरज की कस्टोडियल मर्डर केस में चंडीगढ़ की CBI कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई उम्रकैद की सज़ा सस्पेंड कर दी।

इससे पहले, चंडीगढ़ की एक CBI कोर्ट ने इस केस में पूर्व IPS ऑफिसर ज़हूर हैदर ज़ैदी समेत आठ पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी। हालांकि, उस समय के SP डीडब्ल्यू नेगी, जिनका नाम भी इस केस में शामिल था, को काफी सबूतों और गवाहों की गवाही की कमी के कारण बरी कर दिया गया था।

दोषी अधिकारियों को 27 जनवरी 2025 को सज़ा सुनाई गई थी। ज़ैदी के अलावा, दोषी ठहराए गए लोगों में उस समय के DSP मनोज जोशी, सब-इंस्पेक्टर राजिंदर सिंह, ASI दीप चंद शर्मा, स्टैंडर्ड हेड कांस्टेबल मोहन लाल और सूरत सिंह, हेड कांस्टेबल रफी मोहम्मद और कांस्टेबल रंजीत सटेटा शामिल थे।

गौरतलब है कि गुड़िया रेप और मर्डर केस में गिरफ्तार आरोपी सूरज की गुड़िया की हत्या के 14 दिन बाद कोटखाई पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी। उस समय पुलिस ने सूरज की मौत के लिए दूसरे आरोपी को जिम्मेदार ठहराया था। इस घटना से लोगों में भारी गुस्सा फैल गया था, गुस्साई भीड़ ने पुलिस स्टेशन और कई गाड़ियों में आग लगा दी थी।

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