
पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि अब निजी स्कूल एक साल में फीस 5 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकेंगे। इस संबंध में, सरकार एक-दो दिन में एक अध्यादेश लाएगी, जिसे अगले विधानसभा सत्र के दौरान कानून बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने यह घोषणा की।
मान ने कहा कि जिन स्कूलों ने पिछले 3 सालों में फीस 15 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़ाई है, उन्हें अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस वापस करनी होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फ़ैसला अमृतसर के एक स्कूल में एक होनहार छात्रा की हाल ही में हुई आत्महत्या के बाद लिया गया है। CM ने कहा कि 5 प्रतिशत की इस बढ़ोतरी में सभी तरह की स्कूल फ़ीस या कोई भी अन्य ज़रूरी फ़ीस शामिल होगी, जो स्कूल और कॉलेज छात्रों से वसूलते हैं।



