खबरदेश

केंद्र सरकार ने 1 जून, 2026 से शुरू होने वाले पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर निर्यात शुल्क अधिसूचित किया

पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर निर्यात को हतोत्साहित करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेट्रोल, डीजल

पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर निर्यात को हतोत्साहित करके पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पेट्रोल, डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) के निर्यात पर निर्यात शुल्क [विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एसएईडी)/सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी)] 27 मार्च, 2026 से लागू किए गए थे। दरों में हर पखवाड़े संशोधन किया जाता है और पिछला संशोधन 16 मई, 2026 से प्रभावी हुआ था। दरें पिछली समीक्षा के बाद की अवधि के दौरान प्रचलित कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ के औसत अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

केंद्र सरकार ने आज 1 जून, 2026 से शुरू होने वाले अगले पखवाड़े के लिए दरें अधिसूचित कर दी हैं। इसके परिणामस्वरूप, पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क 1.5 रुपये प्रति लीटर (एसएईडी- 1.5 रुपये; आरआईसी- शून्य), डीजल के निर्यात पर 13.5 रुपये प्रति लीटर (एसएईडी – 13.5 रुपये; आरआईसी – शून्य) और एटीएफ के निर्यात पर 9.5 रुपये प्रति लीटर (केवल एसएईडी होगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button