
हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए मेडिकल रीइम्बर्समेंट (चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति) के लिए आश्रितों की आय सीमा में काफी बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के आश्रितों की मासिक आय सीमा 3,500 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दी गई है। इससे बड़ी संख्या में आश्रित मेडिकल रीइम्बर्समेंट योजना का लाभ उठाने के पात्र हो जाएंगे।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार, यह निर्णय 2007 में तय की गई आय सीमा में संशोधन करके लिया गया है। सरकार का मानना है कि समय के साथ महंगाई और आर्थिक खर्च में बढ़ोतरी को देखते हुए पुरानी व्यवस्थाओं में बदलाव जरूरी था।



